पराली जलाने पर धारा 144 लागू
सागर जिला कलेक्टर ने धारा 144 के तहत पराली जलाने पर रोक लगाई है। आदेश में कहा गया है कि खेतों में धान के अवशेष या गेहूं के तनों में आग लगाने पर सख्ती बरती जाएगी। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत यह फैसला लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।
सहकारिता निरीक्षक ने जैसे ही 6 हजार रुपए लिए लोकायुक्त ने पकड़ लिए हाथ जुर्माने की राशि तय
किसानों के लिए जुर्माने की राशि खेत के आकार के आधार पर तय की गई है। 2 एकड़ तक के किसानों पर 2500 रुपये, 2 से 5 एकड़ के किसानों पर 5000 रुपये, और 5 एकड़ से बड़े किसानों पर 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
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कलेक्टर ने आदेश का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए गांवों में मुनादी करवाने और इसे सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह कदम सागर जिले को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।