सरकार ने जारी किए नए नियम
सरकार की ओर से जारी किए गए नए नियमों के अनुसार, अगर हर फ्लैट के मिलने वाला 1 महीने का मेंटेनेंस कॉन्ट्रिब्यूशन 7,500 रुपये से ज्यादा है और गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के जरिये RWA का सालाना कारोबार 20 लाख रुपये से अधिक होता है, तो RWA को अपने सदस्यों से GST क्लेक्ट करना होगा।
ये भी पढ़ें: 45000 घर खरीददारों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, NBCC पूरा करेगी आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स
वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी
वित्त मंत्रालय मेंटेनेंस कॉस्ट प्रति सदस्य 7,500 रुपये से अधिक होने पर अपने फील्ड कार्यालयों के लिए सर्कुलर जारी किया है कि कैसे RWA GST की कैलकुलेशन कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट में GST की छूट उसी स्थिति में मिलेगी जबकि यह प्रति सदस्य 7,500 रुपये से कम हो। मंत्रालय ने कहा कि अगर यह शुल्क 7,500 रुपये से अधिक है तो पूरी राशि पर ही GST लगेगा। यानी अगर किसी ने 9 हजार रुपये का भुगतान किया है तो उसे पूरे 9 हजार रुपये पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा ना कि (9000-75000) 1500 रुपये पर।
दो फ्लैट होने पर मिलेगी छूट
अगर किसी व्यक्ति के हाउसिंग सोसायटी या आवासीय परिसर में दो या अधिक फ्लैट हैं तो 7,500 रुपये की सीमा प्रति फ्लैट के हिसाब से होगी। इसका मतलब है कि अगर दो फ्लैट वाला व्यक्ति अपने हर मकान का 7,500-7,500 रुपये यानी कुल 15,000 रुपये का मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट का भुगतान करता है तो उसे हर फ्लैट के 7,500 रुपये की मेंटेनेंस कॉस्ट का भुगतान करने के हिसाब से कोई GST नहीं देना होगा।
Business जगत से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर और पाएं बाजार,फाइनेंस,इंडस्ट्री,अर्थव्यवस्था,कॉर्पोरेट,म्युचुअल फंड के हर अपडेट के लिए Download करें patrika Hindi News App