जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा संक्रमण की आशंका को देखते हुए कोरोना संक्रमित मृतक मोहम्मद कादरी के निवास स्थान 185 लोहार रोड रतलाम को एपि सेंटर घोषित किया गया है। एपिसेंटर को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। जिसकी सीमाएं निर्धारित की गई है। सीमा निर्धारण के तहत उत्तर दिशा में आबकारी रोड पर ब्रह्मणवास की गली के उत्तरी मुहाने पर रमेश कुमार के मकान से पश्चिम की ओर आबकारी चौराहा पार करते हुए कुरेशी मंडी के गेट तक पश्चिम दिशा में हॉट रोड़ पर कुरेशी मंडी के गेट से दक्षिण की ओर चलते हुए मांडली चौराहे पर ईदू पान भंडार तक दक्षिण दिशा में ईदू पान भंडार से पूर्व दिशा में चलते हुए हरदेव लाला पीपली चौराहा पार करते हुए ब्राह्मणों का वास की बैंक लेन के दक्षिणी मुहाने पर दीपक यातायात एजेंसी तक तथा पूर्व दिशा में ब्राह्मणों का वास की बैंक लेन के दक्षिण मुहाने पर दीपक यातायात एजेंसी से उत्तर दिशा तरफ चलते हुए ब्राह्मणों का वास की गली के बैंक लेन के उत्तरी मुहाने पर रमेश जी के मकान तक कंटेंटमेंट क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित की गई है।
प्रतिदिन जो व्यक्ति होम क्वारेंटाइन में है उनके फोन, वीडियो कॉल आवश्यकतानुसार काउंसलिंग करेंगे एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यक्ति पैनिक ना हो एवं होम क्वारेंटाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। इस प्रकार की हर 2 दिन में एक व्यक्ति की काउंसलिंग की जाएगी। इसका रजिस्टर मेंटेन कर प्रतिदिन जानकारी कंट्रोल रूम पहुंचाई जाएगी। यह कार्य काउंसलिंग टीम द्वारा किया जाएगा। आगे से संक्रमण फैलने से रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई के अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकिंग करते हुए समस्त संबंधितो से अनिवार्यता संपर्क किया जा कर उन्हें भी होम क्वारेंटाइन करवाने की कार्रवाई तथा उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुए संपर्क एवं ट्रैकिंग की रिपोर्ट की जाएगी नगरी निकाय के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सैनिटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में अति आवश्यक सामग्री के होम डिलीवरी का दायित्व नगर निगम को सौंपा गया है। आईसी टीम जन जागरूकता लक्षण एवं सावधानियों के बारे में अवगत कराएगी।
कंटेंटमेंट क्षेत्र के समस्त रहवासियों को 14 दिनों के लिए होम क्वारेंटाइन रहने के लिए आदेशित किया गया है कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम आदेश का पूर्णता पालन सुनिश्चित करेगी। इसी के साथ 28 दिन का फॉलोअप भी किया जाना है। कांटेक्ट ट्रेसिंग टीम संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आए समस्त व्यक्तियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में एकत्रित करेगी एक कार्य एक दिवस में पूर्ण किया जाना है। अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम शहर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। एक्टिव सर्विलेंस टीम अपने निर्धारित क्षेत्र में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक घर में जाकर निर्धारित प्रारूप अनुसार सर्विलेंस कर जानकारी प्राप्त करेगी। यह कार्य एक दिवस में पूर्ण किया जाना है। एक्टिव सर्विलेंस टीम द्वारा समस्त जानकारी निर्धारित मेडिकल सुपरवाइजर टीम को शाम 6 बजे तक उपलब्ध कराई जाएगी। समस्त सुपरवाइजर जानकारी शाम 8 बजे तक कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएंगे। सुपरवाइजर को दी गई जानकारी में यदि कोई संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है तो सुपरवाइजर तत्काल इसका संज्ञान लेकर संदिग्ध व्यक्ति को एंबुलेंस के द्वारा निर्धारित आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा एवं उपचार की प्रक्रिया की जाएगी। इस प्रकार के व्यक्तियों की जानकारी तत्काल कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य सभी व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में पाए गए हैं उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। सभी कार्य जिला सर्विलेंस टीम के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में किए जाएंगे। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर को इंसीडेंट कमांडर बनाया गया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी उक्त आदेश में कहा गया है कि व्हाट्सएप से 8 अप्रैल को प्राप्त जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद कादरी उर्फ बाबू भाई उम्र 60 वर्ष जो विगत 1 वर्ष से इंदौर में निवासरत थे की मृत्यु 4 अप्रैल को हुई है। उनके कोविड-19 पॉजिटिव होने की रिपोर्ट बुधवार को प्राप्त हुई है। इनके परिवार द्वारा मूल निवास रतलाम होने के कारण मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार 4 अप्रैल को ही रतलाम में किया गया। चूकी कोरोना होने की इनकी रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव प्राप्त हुई है इसलिए इनके परिवार तथा जनाजे में शामिल व्यक्तियों की मेडिकल जांच करवाकर आइसोलेट कर निगरानी में रखा गया है। तथा संक्रमण की आशंका है अत: जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 मैं निहित शक्तियों का उपयोग कर आदेश पारित किया गया है।