जांच के दौरान जांचकर्ता ने मंडी सचिव सैलाना केके नरगांवे एंव मंडी के अन्य कर्मचारी तथा पीडित किसान मांगीलाल पाटीदार, गोपाल जाट, मुकेश पाटीदार, पवन पाटीदार, अर्जुन पाटीदार, दीपक पाटीदार, उंकार उर्फ देवीलाल, राजेश पाटीदार, नंदलाल पाटीदार, हरिवल्लभ पाटीदार, राधेश्याम पाटीदार, प्रकाश गोस्वामी, कन्हैयालाल पाटीदार एंव अनावेदक अनिल पितलिया के साथ ही कृषि मंडी के माल खरीदने के लायसेंसधारी पदमावती पितलिया के कथन लिए। सभी ने बताया कि कृषि उपज मंडी के अन्दर 6 किसान से 762060 रुपए का सोयाबीन तथा कृषि उपज मंडी के बाहर 7 किसानों के 2434706 रुपए का सोयाबीन और गेंहू अनिल कुमार पितलिया ने खरीदा था।
व्यापारी ने कार्रवाई से बचने के लिए झूठी कहानी गढक़र कहा कि उसने छह किसानों के माल की राशि 762060 कृषि उपज मंडी में जमा करवा दिए हैं। जब इसकी पड़ताल पुलिस ने की और कृषि उपज मंडी सचिव से इसकी पुष्टि करना चाही तो पता चला कि व्यापारी ने झूठी जानकारी देकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। पुलिस ने कृषि उपज मंडी सचिव के आवेदन पर आरोपी अनिल कुमार पितलिया के विरुद्ध अपराध धारा 420 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया है।