रतलाम जनपद ने पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत गंदगी करने वालों पर अलग-अगल अर्थदंड का प्रावधान पहली बार लागू किया है। अब यदि कोई व्यक्ति खुले में शौच करते पकड़ा गया तो उससे 500 रुपए अर्थदंड लिया जाएगा। गंदगी करने वालों पर नकेल के लिए अर्थदंड की व्यवस्था लागू कर दी है। इसमें स्वच्छता शाखा को इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। अब यदि कोई व्यक्ति सड़क पर लोटा लेकर खुले में शौच के लिए जाता दिखा तो उससे 500 रुपए स्पाट फाइन वसूला जाएगा। इनता ही नहीं सड़क किनारे सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या अन्य किसी प्रकार की गंदगी करने पर 100 रुपए, कचरा घर के बाहर डालने या सड़क पर डालने पर 250 रुपए का अर्थदंड लिया जाएगा।
गांव को स्वच्छता की रेकिंग में लाने के लिए जनपद ने खुले में शौच जाने वालों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। खुले मैदानों या जलाशयों के आसपाल जहां लोग लोटा लेकर शौच के लिए जाते हैं वहां पर सीटी लेकर स्कूली बच्चे खडे़ रहे, इसके प्रयास किए जा रहे है। जैसे ही कोई व्यक्ति लोटा लेकर आता दिखेगा ये जागरुक विद्यार्थी सीटी बजाकर उन्हें आगाह करेंगे। इसके बाद भी यदि व्यक्ति नहीं माना तो उस पर 500 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा।
– लक्ष्मणसिंह डिंडोर, सीईओ जनपद रतलाम