रतलाम शहर में नगर निगम सीमा में अब दो से अधिक कुत्ते एक घर में पालने पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, कुत्ता पालने से पहले नगर निगम में पंजीयन करवाना जरूरी होगा। पंजीयन के लिए प्रति कुत्ता एक हजार रुपए पंजीयन शुल्क और 500 रुपए प्रति कुत्ता लाइसेंस का नवीनीकरण शुल्क लगेगा। बता दें कि, रतलाम पूरे मध्य प्रदेश में डॉग बाइट के मामले में दूसरे नंबर पर है।
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इस तरह होगा पंजीयन
कुत्ते पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति कुत्ता पंजीयन शुल्क रूपए 1000 और लायसेंस शुल्क रूपए 500 प्रति कुत्ता तथा लायसेंस नवीनीकरण के लिए हर साल 100 रूपए जमा कराना होगा। कुत्ते पालकों को अधिकतम 2 कुत्ते पालने की मंजूरी रहेगी।
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