कोरोना वायरस : रेलवे ने 15 अप्रैल तक बदले रिफंड के नियम
रेलवे ने कोरोना वायरय के चलते बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन को निरस्त किया है। इन ट्रेन के निरस्त के चलते 15 अप्रैल तक यात्री ट्रेन में रिफंड के नियम को बदल दिया है। नए नियम के अनुसार यात्रियों को बगैर प्लेटफॉर्म जाए भी टिकट निरस्त करवाने की सुविधा दी गई है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो 24 घंटे काम करेगा।
रतलाम. रेलवे ने कोरोना वायरय के चलते बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन को निरस्त किया है। इन ट्रेन के निरस्त के चलते 15 अप्रैल तक यात्री ट्रेन में रिफंड के नियम को बदल दिया है। नए नियम के अनुसार यात्रियों को बगैर प्लेटफॉर्म जाए भी टिकट निरस्त करवाने की सुविधा दी गई है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो 24 घंटे काम करेगा।
कोराना वायरस: प्रदेश में अलर्ट, देशभर में 2400 ट्रेनें रद्द, रतलाम मंडल की 15 ट्रेनें 31 मार्च तक बंद रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी जेके जयंत के अनुसार कोरोना-19 के प्रसार के मद्देनजर गाडिय़ों के परिचालन कम होने के कारण बड़ी संख्या में टिकट निरस्त किये जाने के साथ ही साथ परिचालित की जाने वाली गाड़ी के समय टिकट काउंटर पर अधिक भीड़-भाड़ होने की संभावना है। इसलिए यात्रियों से रेलवे ने अनुरोध किया है कि टिकट लेने या निरस्त कराने हेतु ज्यादा परेशान एवं चिंतित न हो, रेलवे द्वारा इसके लिए उचित व्यवस्था की गई है। स्टेशन पर इस संदर्भ में कोई परेशानी हो तो वहाँ के स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर से संपर्क करें तथा परेशानी का निदान न होने पर वाणिज्य कंट्रोल के मोबाईल नम्बर 9752492970 पर संपर्क कर सकते हैं।
1. रेलवे द्वारा 21-15 अप्रेल के मध्य गाड़ी को निरस्त करने पर इसका रिफंड यात्रा आरंभ के 45 दिन तक रिफंड दिया जा सकता है।( प्रचलित नियमानुसार 3दिन/72 घंटे) 2. ट्रेन निरस्त नहीं हुई है लेकिन यात्री यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो यात्रा आरंभ से 30 दिन के भीतर स्टेशन पर टीडीआर फाइल किया जा सकता है( प्रचलित नियमानुसार तीन दिन) तथा मुख्य दावाधिकारी/मुख्य वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय में 60 दिन तक टीडीआर फाइल कर सकते हैं( प्रचलित नियमानुसार 10 दिन)