Mahakaleshwar Mandir Ujjain महाकाल दर्शन हुआ सुविधाजनक, बदली प्रवेश व्यवस्था, दर्शन का समय भी बढ़ा याचिका में बताया गया है कि 5 मई 2021 को पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, ग्वालियरी ने इस शपथ को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट को ई-मेल के माध्यम से दिनांक 16 जून को शिकायत प्रेषित की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत को जनहित याचिका के रूप में नंबर एनओ 61873/एससीआई/पीआईएल/2021 पर दर्ज किया है।
Bhaskar Group Income Tax Raid जीएसटी विंग ने खोली भास्कर समूह की टैक्स रिटर्न की फाइलें मंत्री का है प्रवाधान, सीएम का नहींयाचिका में ग्वालियरी ने बताया कि ममता बनर्जी को आर्टिकल 164 (4) भारतीय संविधान के अंतर्गत शपथ दिलाई गई है, जबकि 164 (4) में मंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। संपूर्ण प्रक्रिया को दूषित कर चुनाव हारे जाने के बाद भी असंवैधानिक रूप से ममता बैनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई गई।