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सीतापुर जेल में ही बंद रहेंगे। दरअसल, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई की। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो दोनों पक्षों की तरफ से सुनवाई को टालने की मांग कर दी गई।
जस्टिस अशोक भूषण और
जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद सुनवाई टालने की अपील को मंजूर कर लिया।
उल्लेखनीय है कि
रामपुर से सपा सांसद आजम खान के खिलाफ रामपुर के स्थानीय लोगों ने जमीन हड़पने समेत कई मुकदमे दर्ज कराए हैं। वहीं उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मुकदमा चल रहा है। लंबे समय से दोनों सीतापुर की जेल में बंद हैं। वहीं, उनके समर्थक उनके जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं।