फिलहाल, अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam)दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सात साल की सजा काट रहे हैं। इसी बीच, किसानों की जमीन कब्जाने के मामलों में उनके परिवार पर आरोप तय हो गए हैं। 2019 में अजीमनगर थाना क्षेत्र के आलियागंज निवासी किसान हनीफ, जुम्मा, कल्लन, यासीन, रफीक, बंदे अली, नब्बू, भुल्लन, शरीफ, मुस्तकीन, अमीर आलम, नामे अली, अवरार, नजाकत, मतलूब, असरार, मोहम्मद आलिम, जाकिर की ओर से अजीमनगर थाने में 27 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। किसानों ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा किया गया। उनको बंधक बनाया गया और जमीन की कीमत दिए बिना ही बैनामा करा लिया गया।
एमपी- एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) के जज शोभित बंसल ने आरोपियों द्वारा पेश किए गए डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया और सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिए। साथ ही कोर्ट ने गवाहों को तलब किया है। सुनवाई के दौरान सपा विधायक नसीर अहमद खां और लेखपाल आनंदवीर कोर्ट में पेश हुए, जबकि बाकी आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।
किसानों की जमीन कब्जाने के मामले में सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा, बेटे अदीब आजम, अब्दुल्ला आजम, बहन निखहत अखलाक, चमरौवा विधायक नसीर अहमद खां, तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन, थानाध्यक्ष कुशलवीर सिंह, जकी उर रहमान सिद्दीकी, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी, फसी जैदी, लेखपाल आनंदवीर सिंह आरोपी हैं। सभी मुकदमों की सुनवाई एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है।