क्या है शुगर मिल बवाल कांड
आपको बता दें कि यह मामला शाहबाद के करीमगंज के राणा शुगर मिल का है जहां 15 जनवरी 2012 की रात को गन्ना ले जा रहे किसानों का ट्रैक्टर-ट्राॅली निकालने को लेकर कर्मचारियों से विवाद हो गया था। इसके बाद अगले दिन कई किसानों ने शुगर मिल पर इकट्ठा होकर पथराव किया था। पथराव में राणा शुगर मिल के दो अधिकारियों सहित कई कर्मचारी घायल हो गए थे। मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कांशीराम दिवाकर, भाजपा नेता सुरेश बाबू गुप्ता, कुंवरपाल समेत 39 लोगों को नामजद किया गया और 200 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
12 साल बाद आया फैसला
राणा शुगर मिल में 12 साल पहले हुए बवाल में अब जाकर शाहबाद के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता कांशीराम दिवाकर को कोर्ट ने सात साल की सजा और 70 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही अब 6 दोषियों को एक-एक साल की जेल और दस हजार का जुर्माना भरने को कहा गया है। इसके अलावा कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 21 लोगों को बरी कर दिया है।