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रामपुर

Rampur Crime: रामपुर में हत्या के दोषी को उम्र कैद, 24 साल पुराने मामले में आया फैसला

Rampur Crime News: यूपी के रामपुर में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत एक अभियुक्त को आजीवन कारावास और जुर्माने का फैसला सुनाया गया है। रंजिशन गोली मारकर हत्या करने में कोर्ट ने 24 साल बाद यह फैसला सुनाया है।

रामपुरSep 26, 2024 / 08:20 am

Mohd Danish

Life imprisonment to murder accused in Rampur

Rampur Crime: रामपुर में हत्या के दोषी को उम्र कैद।

Rampur Crime News Today: रामपुर में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियुक्त को वादी के चचेरे भाई और पड़ोसी की गोली मारकर रंजिशन हत्या करने के मामले में सजा और जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में अभियुक्त कमर निवासी मोहल्ला मियांजान थाना कोतवाली को अदालत द्वारा आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जिले में पुलिस द्वारा मजबूत पैरवी किये जाने के चलते मामले में अदालत द्वारा अपराधी को दण्डित किया गया है।
बता दें कि कमर, नन्नो, गुड्डू पुत्र वली मौहम्मद उर्फ मुन्ने खां, जमीर पुत्र खलील निवासी मौहल्ला मियांजान गप्पी की गली कुण्डा थाना सदर के खिलाफ दर्ज हुआ था। घटना साल 2000 की है, मोहल्ला मियांजान थाना कोतवाली में घटित हुई थी। आज इसमें न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या-3/गैंगस्टर ने अपना फैसला सुनाया।
मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली गोवर्धन दास ने विवेचना की थी। अभियुक्त द्वारा वादी के चचेरे भाई एवं पड़ोसी की गोली मारकर रंजिशन हत्या कर दी गई थी। मामले में अभियुक्त कमर को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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