भाजपा नेता व शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने बताया कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में आज कोर्ट में सुनवाई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक गवाह मनोज पाठक की गवाही होनी थी। उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला आजम को नियमानुसार कोर्ट आना होता है, लेकिन वह पिछली कई तारीख से अदालत में हाजिर नहीं हो रहे थे। उन्होंने बताया कि लगातार कोर्ट में गैर हाजिर होना जमानत की शर्तों का सीधा उल्लंघन होता है। इसी को लेकर उनके खिलाफ बुधवार को गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला आजम जमानत मिलने के बाद से किसी भी तारीख पर अदालत में पेश नहीं हुए।
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चर्चित आईएएस अधिकारी रानी नागर ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति को भेजा अपना त्यागपत्र 2019 में भाजपा नेता ने दर्ज कराया था मुकदमा बता दें कि अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। इस केस में सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया है। तीनों को ही इस केस में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन पिछली कई तारीखों से अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। जिसके चलते बुधवार को दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे।
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कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह परिसर में आरएसएस की मुस्लिम विंग को प्रवेश करने से रोका ये हैं आरोप आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता के रसूख से अपने बेटे के दो जन्मप्रमाण बनवाकर राजनीतिक लाभ लिया है। हालांकि दो जन्म प्रमाणपत्र के केस में अब्दुल्ला आज़म की विधायकी हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी। इस बार वह फिर से चुनाव जीतकर स्वार टांडा के विधायक बन गए हैं।