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रामपुर

MP- MLA कोर्ट से आजम खान को मिली बड़ी राहत, डूंगरपुर में घरों को जबरन खाली कराने के मामले में हुए बरी

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को MP/ MLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने रामपुर के डूंगरपुर मामले में आजम खान सहित सभी आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है।

रामपुरJul 31, 2024 / 08:36 pm

Anand Shukla

Azam Khan acquitted in Dungarpur case by MP-MLA court
Azam Khan: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को एमपी- एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। डूंगरपुर मामले में अदालत ने आजम खान और अन्य को बरी कर दिया है। यह मामला साल 2016 का है। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने डूंगरपुर में पुलिस लाइन के पास गरीबों के लिए आसरा आवास बनवाया था। उन पर आरोप लगा कि इस दौरान कुछ लोगों के पहले से बने मकानों को सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण बताकर तोड़ दिया गया था।
प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद 2019 में गंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बस्ती में आसरा आवास बनाने के लिए घरों को जबरन खाली कराया। उनका सामान लूट लिया गया और मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया गया।

कोर्ट ने आजम खान को सबूतों के अभाव में किया बरी

बता दें कि अभियोजन आरोप को साबित नहीं कर सका और सुबूतों के अभाव में स्पेशल एमपी/एमएलएल कोर्ट ने आजम खान और अन्य को बरी कर दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान सपा नेता आजम खान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।
अभियोजन पक्ष की वकील सीमा राणा ने बताया कि डूंगरपुर प्रकरण में अदालत का फैसला आया। इसमें सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। फैसले की कॉपी अभी हमें नहीं मिली है, जैसे ही हमें फैसले की कॉपी मिलेगी, इसका अध्ययन किया जाएगा और अपील फाइल की जाएगी।

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