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यूपी पंचायत चुनाव : ग्राम प्रधान और बीडीसी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे कर्जदार उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने शस्त्र नियमावली में बदलाव करते हुए दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद रामपुर जिले के कई नेता जिनके पास तीन-तीन शस्त्र लाइसेंस हैं। वह अपना तीसरा लाइसेंस सरेंडर नहीं कर रहे थे। जबकि इसके लिए गाइडलाइन के तहत 13 दिसंबर तक का समय दिया गया था। इस पर डीएम ने नोटिस जारी करते हुए तीसरे हथियार का लाइसेंस सरेंडर करने के लिए कहा है।
बता दें कि सांसद आजम खान के पास एक रिवाल्वर, एक रायफल और एक दोनाली बंदूक है। वहीं, आजम खान के भाई शरीफ खान को एक शस्त्र लाइसेंस सरेंडर करने का नोटिस मिला है। जबकि पूर्व मंत्री नवेद मियां के पास भी दो से अधिक हथियारों के लाइसेंस हैं। पूर्व विधायक यूसुफ अली के पास भी तीन लाइसेंस हैं। इसी तरह पूर्व विधायक युसूफ अली के पास रिवाल्वर, राइफल और दो नाली बंदूक के लाइसेंस हैं।
जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि जिन लोगों के पास दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं। उन्हें एक सरेंडर करना था, लेकिन 13 दिसंबर तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया। इस तरह के 36 लोगों को नोटिस जारी हुए हैं।