श्री द्वारिकाधीश मंदिर में ठाकुरजी की सेवा, पूजा और अधिकमास के मनोरथ में बंटवारे को लेकर न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में बुधवार को फैसला होगा। मंगलवार को ढाई घंटे तक दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई। फिर न्यायााध्ीश अनिता शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनकर फैसला 16 मई को बताने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि गोस्वामी पराग कुमार व शिशिर कुमार ने 9 मई को राजसमंद सिविल कोर्ट में वाद दायर किया था। इसमें बताया कि 1980 में गोस्वामी ब्रजभूषण लाल के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी तीनों बेटों को सेवा का समान हित व अधिकार है। 16 मई से 13 जून तक होने वाले अधिकमास में मंदिर में कई मनोरथ होंगे। वाद में आरोप लगाया है कि अधिकमास के पहले दिनों के मनोरथ ब्रजेश कुमार महाराज के लिए छोड़ दिए हैं। शेष 19 दिन के मनोरथ पराग कुमार व शिशिर कुमार को करने थे, लेकिन पीठाधीश ब्रजेश कुमार ने सभी मनोरथ अकेले कराने की सूची जारी कर दी है।