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ग्रामीणों से सूचना दी थी कि 20 22 साल के एक युवक की लाश शिवनाथ नदी में पड़ी है। सूचना पर बसंतपुर के तात्कालीन टीआई सीआर चन्द्रा दल-बल के साथ मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लिया था। इस दौरान मृतक की पहचान आदित्य सौदागर उर्फ गोविन्दा के रुप में हुई थी। पुलिस इस दौरान आरोपियों की पहचान करने शहर में लगे 100 से भी अधिक सीसीटीव्ही फुटेज खंगाले थे। जिसके माध्मय से मृतक आदित्य सौदागर उर्फ गोविन्दा के शव को 2 आरोपियों द्वारा मोपेड में अपने बीच बैठाकर ले जाते दिखे गए थे।
पुलिस आरोपियों की पहचान कर 1
नाबालिग विधि से संघर्षरत बालक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई में न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश द्वारा रमेश उर्फ पिन्टू खपट्टा पिता धनीराम साहू निवासी रेल्वे कुआं के पास तुलसीपुर बख्तावर चाल राजनांदगांव एवं जावेद खान पिता महबूब खान निवासी रामनगर मोतीपुर तालाब के पास को धारा 302 भादंवि के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास और 5000-5000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। धारा 201 के अपराध में 3-3 वर्ष के लिए सश्रम कारावास व 3000-3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।