scriptCG Crime: पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमला, तीन साल पहले दर्ज मामले में हुई सुनवाई… | Youth attacked due to old rivalry | Patrika News
राजनंदगांव

CG Crime: पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमला, तीन साल पहले दर्ज मामले में हुई सुनवाई…

CG Crime: मारपीट के दौरान युवराज ठाकुर बीच-बचाव करने पहुँचा लेकिन आरोपी लक्की ने उस पर जेब में रखे चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

राजनंदगांवOct 01, 2024 / 04:00 pm

Love Sonkar

CG Crime
CG Crime: पुरानी रंजिश के चलते युवक पर प्राणघातक हमला करने वाले दो आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश ने 10-10 वर्ष सश्रम कारावास सहित 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। तीन साल पहले छुईखदान थाने में दर्ज किए मामले के अनुसार प्रार्थी गौरव साहू ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 6 नवंबर 21 को हुई घटना में गौरव साहू अपने साथी युवराज ठाकुर के साथ गांव में मातर कार्यक्रम में शामिल था।
यह भी पढ़ें: CG Crime: भिलाई में देर रात एक बार फिर चाकूबाजी, दो भाइयों पर जानलेवा हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार…

आरोपी लक्की साहू अपने साथियों के साथ पहुँचा और गाली-गलौज के साथ मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान युवराज ठाकुर बीच-बचाव करने पहुँचा लेकिन आरोपी लक्की ने उस पर जेब में रखे चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। युवराज को आनन-फानन में खैरागढ़ फिर राजनांदगांव और भिलाई में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। मामले में छुईखदान पुलिस ने धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में जमा कराया था।
अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रकुमार कश्यप ने मामले में सुनवाई के दौरान गवाहों, पीड़ित के बयान सहित अन्य जांच के बाद मामले में आरोपी लक्की साहू कलमनारोड गोपाल नगर नागपुर और सह आरोपी खेमलाल साहू कुकुरमुड़ा खैरागढ़ पर अपराध सिद्ध पाए जाने के बाद दोनों को 10-10 साल सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश जारी किए।

Hindi News / Rajnandgaon / CG Crime: पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमला, तीन साल पहले दर्ज मामले में हुई सुनवाई…

ट्रेंडिंग वीडियो