वर्तमान में प्रचलित प्रत्येक राशन कार्डधारक को नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा खाद्य विभाग के मोबाइल ऐप द्वारा घर बैठे आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है एवं एप चलाने में असमर्थ हितग्राही अपने संबंधित उचित मूल्य दुकान में जाकर नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Ration Card: किसी भी राशन दुकान में करवाए ई-केवायसी
राशन कार्ड नवीनीकरण करने के लिए ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। हितग्राही किसी भी शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक के माध्यम से ई-केवायसी के साथ-साथ राशन कार्ड का नवीनीकरण भी करा सकते हैं। जिले में शेष बचे हुए 1062 हितग्राहियों को नजदीकी के शासकीय उचित मूल्य दुकान में अपने राशन कार्ड के सभी सदस्यों का ई-केवायसी के साथ-साथ राशनकार्ड नवीनीकरण कराने की 28 फरवरी तक मोहलत दी गई है। राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए राशन कार्ड धारक और राशन कार्ड में जुड़े सदस्यों का ई-केवायसी होना अनिवार्य है। ई-केवायसी नहीं होने की स्थिति में अपने आधार कार्ड के जरिये उचित मूल्य दुकान के विक्रेता/संचालक से ई-केवायसी करा लें, जिससे राशनकार्ड का नवीनीकरण किया जा सके ताकि राशन कार्डधारी हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ से वंचित न होना पड़े।