1. बेटी को बनाया हवस का शिकार: 14 साल की जेल
आमानाका थाना क्षेत्र के टाटीबंध स्थित सतनामी पारा निवासी ने ट्रक चालक ने अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ 3 अगस्त 2018 को जबरदस्ती अनाचार किया। साथ ही घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के मारे चुप रहने पर पिता आए दिन अनाचार करता था। इसकी शिकायत उसने अपनी बड़ी मां और परिजनों को दी। इसकी शिकायत उन्होंने थाने में की।
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पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश केस डायरी के मुताबिक आरोपी की पत्नी और पुत्र ओडिशा में रहते है। वहीं उसकी पुत्री रायपुर में साथ ही रहती थी। बालिका ने कोर्ट को बताया कि उसके पिता ने घटना की जानकारी देने पर उसकी मां तथा भाई को जान से मारने की धमकी देते थे। कोर्ट ने अपनी ही बेटी के साथ अनाचार करने पर आरोपी पिता को 14 वर्ष कैद की सजा सुनाई।2. घर में घुसकर अनाचार: 20 वर्ष की सजा
नेवरा थाना क्षेत्र में 8 फरवरी 2019 को किशोरी के घर का दरवाजा खटखटाया। इस दौरान उसने परिजनों के होने की आशंका को देखते हुए दरवाजा खोला। इसी दौरान आरोपी अजय कोसले घर में घुस गया। साथ ही मुंह दबाकर उसे जबरन उठाकर ले गया और अनाचार की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पीडि़त किशोरी ने परिजनों के साथ जाकर 10 फरवरी 2019 को घटना की शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 20 वर्ष की कैद 10000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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3. विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म: 10 वर्ष की कैद
विवाह का झांसा देकर किशोरी से अनाचार करने वाले धरसींवा के आरोपी मनीष वर्मा (22) को 10 वर्ष की कैद और 7000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को 12 जनवरी 2019 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।