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कुर्की कांड :रविवि के कुलसचिव पर गिरी गाज, डिप्टी रजिस्ट्रार संभालेंगे प्रभार

कुलसचिव डॉ पांडेय का प्रभार छिन जाने के बाद विवि प्रबंधन ने उच्च शिक्षा विभाग के इस निर्णय पर चुप्पी साध रखी है।
 

रायपुरMay 25, 2022 / 07:22 pm

CG Desk

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रायपुर. किसानों को मुआवजा नहीं दे पाने की वजह से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को कुर्की का सामना करना पड़ा। कुर्की कांड में हाईकोर्ट ने राहत दी, लेकिन इस प्रकरण से रविवि की छवि प्रदेश भर में धूमिल हुई है। कुर्की कांड का असर अब दिखने लगा है। शासन के निर्देश पर मंगलवार को रविवि के कुलसचिव डॉ गिरिशकांत पांडेय को उनके मूल विभाग में जाने का निर्देश दे दिया गया है। अब डॉ गिरिशकांत पांडेय की जगह डिप्टी रजिस्ट्रार शैलेंद्र पटेल संभालेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने डॉ गिरिशकांत पांडेय मूल विभाग भेजने का निर्देश जारी किया है। डॉ पांडेय अब शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के रुप में अपनी सेवाएं देंगे। अवर सचिव ने डॉ पांडेय को तत्काल पद संभालने का निर्देश जारी किया है।

गाड़ी मिल जाएगी आज
रविवि प्रबंधन के अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट में गाड़ी कस्टडी में लेने के लिए आवेदन दिया जा चुका है। प्रक्रिया पूरी हो गई है। द्वितीय पक्ष के वकील मंगलवार को कोर्ट नहीं पहुंचे थे, इसलिए गाड़ी हैंडओवर नहीं हो पाई। किसानों के अधिवक्ता ने बुधवार को कोर्ट पहुंचने का आश्वासन दिया है। बुधवार को कुर्क गाड़ी वापस मिल जाएगी, ऐसा प्रबंधन के अधिकारियों का दावा है।

विश्वविद्यालय प्रबंधन ने साधी चुप्पी
कुलसचिव डॉ पांडेय का प्रभार छिन जाने के बाद विवि प्रबंधन ने उच्च शिक्षा विभाग के इस निर्णय पर चुप्पी साध रखी है। प्रबंधन में पदस्थ कुछ अधिकारी मामले में अनभिज्ञता जता रहे है, तो कुछ अधिकारी देर शाम निर्णय आने की वजह से बयानबाजी करने से बच रहे है।

बता दें कि 140 किसानों की जमीन खरीदी के मुआवजे का मामला जिला न्यायालय में 2005-2006 में दायर किया गया था। 2017 में इस मामले में बढ़ा हुआ मुआवजा 30 करोड़ रुपये वसूली की डिग्री का आदेश जारी हुआ है। किसानों को मुआवजा देने कोर्ट के आदेश के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 180 दिन के भीतर मामला निपटाने कोर्ट से समय मांगा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कुर्की का आदेश जारी हुआ है। रविशंकर विवि और भू-स्वामियों के बीच करीब 5.16 एकड़ जमीन के मुआवजे को लेकर विवाद है। अतिरिक्त मुआवजे को लेकर 31 किसान कोर्ट गए हैं।

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