रेरा के आदेश के मुताबिक मध्यप्रदेश के सीहोर निवासी संदीप राठौर ने मेसर्स अबीर बिल्डकॉन के डॉयरेक्टर आफताब सिद्दीकी से उनके प्रोजेक्ट सिटी ऑफ वेलेन्सिया में वर्ष 2012 में 3 हजार वर्गफीट के दो प्लाट खरीदे थे। प्रोजेक्ट के विज्ञापन में बिल्डर ने नाली, बिजली, पानी, अंडरग्राउंड सिवरेज, गार्डन, प्ले जोन आदि की सुविधा देने का उल्लेख किया है। इसे देखकर उन्होंने प्लाट खरीदा था, लेकिन बिल्डर ने सुविधाएं नहीं दी। इसके खिलाफ संदीप ने बिल्डर आफताब से कई बार इस संबंध में बात की। लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद वर्ष 2016 में संदीप ने उपभोक्ता फोरम में मामला लगाया। इसमें संतोषजनक परिणाम नहीं आने पर संदीप ने रेरा में बिल्डर के खिलाफ शिकायत की।
इसके बाद संदीप और बिल्डर आफताब के पक्ष में समझौता हुआ। इसके तहत बिल्डर को 7 किस्तों में कुल 42 लाख रुपए संदीप को देना था। इस दौरान बिल्डर ने पोस्ट डेटेड चेक संदीप को दिया था। इसके बाद संदीप ने चेक का आहरण के लिए बैंक में लगाया, लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत फिर रेरा में की। इसके बाद रेरा ने बिल्डर पर सख्ती दिखाते हुए कलेक्टर को आदेश दिया है कि आरआरसी के माध्यम से बिल्डर से 42 लाख रुपए वसूल किया जाए और पीडि़त संदीप राठौर को प्रदान किया जाए।
धोखाधड़ी के आरोप में हुआ है गिरफ्तार
बिल्डर आफताब सिद्दीकी और उसके साथियों के खिलाफ पंडरी थाने में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का अपराध दर्ज है। इस मामले में उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपियों की जमानत नहीं हुई है। बताया जाता है कि आरोपी ने कुछ और लोगों को प्लाट बेचा है लेकिन सुविधाएं नहीं दी है।