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रायपुर

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुष्कर्म के आरोपी ने न्यायालय में किया सरेंडर

थाने में दुष्कर्म का जुर्म दर्ज होने के बाद आरोपी वासू शर्मा लगातार फरार था। फरारी काटते हुए उसने हाईकोर्ट बिलासपुर में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसकी जानकारी होने पर पीड़िता ने इस पर आपत्ति जताई। आखिरकार हाईकोर्ट ने पीड़िता के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

रायपुरDec 05, 2022 / 03:42 pm

Sakshi Dewangan

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जांजगीर-चांपा. दुष्कर्म के आरोपी ने आज न्यायालय में जाकर समर्पण कर दिया। आरोपी को सरेंडर करने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था।

गौरतलब है कि करीब दो साल पहले नैला जांजगीर के वासू शर्मा के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म का अपराध दर्ज किया था। इधर, थाने में दुष्कर्म का जुर्म दर्ज होने के बाद आरोपी वासू शर्मा लगातार फरार था। फरारी काटते हुए उसने हाईकोर्ट बिलासपुर में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसकी जानकारी होने पर पीड़िता ने इस पर आपत्ति जताई। आखिरकार हाईकोर्ट ने पीड़िता के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

यह भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट का पीड़िता के पक्ष में निर्णय, दुष्कर्म के आरोपी को हफ्ते भर के भीतर सरेंडर करने का निर्देश

तब आरोपी वासू शर्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इसके बाद आरोपी को जमानत मिल गई थी। लेकिन पीड़ित ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की। 18 माह के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित के पक्ष में निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दुष्कर्म के आरोपी वासू शर्मा की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए हफ्ते भर के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा है। साथ ही पूर्व की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। ऐसे में सोमवार को आरोपी वासु शर्मा के द्वारा जिला न्यायालय में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया गया।

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