तब आरोपी वासू शर्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इसके बाद आरोपी को जमानत मिल गई थी। लेकिन पीड़ित ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की। 18 माह के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित के पक्ष में निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दुष्कर्म के आरोपी वासू शर्मा की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए हफ्ते भर के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा है। साथ ही पूर्व की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। ऐसे में सोमवार को आरोपी वासु शर्मा के द्वारा जिला न्यायालय में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया गया।