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Petrol bomb attack: Video: कार सवार 2 युवकों ने व्यवसायी के घर के ऊपर फेंका पेट्रोल बम, सीसीटीवी में कैद हुई घटना वहीं एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत इसके लिए सरकार ने सुरक्षा नियम तय किए हैं, जिसका पालन सभी पेट्रोलियम कंपनी के पंपों में अनिवार्य रूप से करना होता है, लेकिन यहां नियमों की अनदेखी हो रही हैं। वहीं शहर के चौक-चौराहों में खुलेआम पेट्रोल बेचे जा रहे हैं। ऐसे अनदेखी सेे कभी भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। जानकारों की माने तो कभी इस पर कोई शिकायत नहीं होती है।
किसी भी पेट्रोल पंप में नहीं कहा, बोतल में पेट्रोल देना मना पत्रिका की टीम जब शहर के अलग-अलग क्षेत्र के पेट्रोल पंप में बॉटल में पेट्रोल लेने पहुंची तो वहां लोगों को बिना किसी रोक-टोक के पेट्रोल प्लास्टिक के बॉटल में दिए जा रहे थे।
जब टीम ने भी बॉटल में पेट्रोल मांगा तो आसानी से बिना किसी हिचक के पेट्रोल पंप के
कर्मचारियों ने बॉटल लेकर पेट्रोल दे दी। किसी भी पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने यह नहीं कहा कि बॉटल में पेट्रोल देना मना है या बॉटल में पेट्रोल नहीं दे सकते।
चौक-चौराहों में बिक रहा पेट्रोल
राजधानी होने के बाद बावजूद शहर में नियमों की अनदेखी खुलेआम होती है। शहर के चौक-चौराहों में खुलेआम पेट्रोल बेचे जा रहे है। छोटे-छोटे मैकेनिक अपने पास प्लास्टिक के बॉटल में पेट्रोल रखकर बेचते आते है। वहीं इनके रेट भी मार्केट के रेट से ज्यादा ही होता है। शहर के अग्रसेन चौक, तेलघानी नाका, आमा पारा, आमा नाका, लाखे नगर चौक जैसे चौक में ये आसानी से देखने को मिल जाते है। नियम विरूध्द होने के बावजूद कभी भी प्रशासन की ओर से इनपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।
पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ, हो सकता है हादसा
पेट्रोलियम पदार्थ अत्यंत ही ज्वलनशील होता है। आसपास हल्की सी भी चिंगारी इस व्यवस्था पर भारी पड़ सकती है। पेट्रोल पंप में ग्राहकों को प्लास्टिक की बोतलों या कंटेनरों में पेट्रोल देना प्रतिबंधित है। लोग पानी की प्लास्टिक की बोतलों को पेट्रोल लाने ले जाने में उपयोग में लाते हैं, जो काफी खतरनाक है। यदि पेट्रोल देते समय इसमें आग लग जाए तो पंप में गंभीर हादसा हो सकता है।
यह है प्रावधान
पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के अनुसार, पेट्रोल का विक्रय केवल मान्यता प्राप्त और सुरक्षित कंटेनरों में किया जा सकता है। वह भी सिर्फ उन्हीं को दिया जाना चाहिए, जिन्हें कृषि या अन्य जरूरी कार्यों में पेट्रोल की जरूरत होती है। पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अनुसार भी पेट्रोल को खुले कंटेनरों या बोतलों में बेचना कानून का उल्लंघन है। अगर पेट्रोल पंप बोतल में पेट्रोल बेचता है, तो इसके लिए जुर्माना या लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई हो सकती है।
सुविधाओं की भी कमी
शहर के ज्यादातर पेट्रोल पंप में ऐसी कोई मुलभूत सुविधा भी नहीं है जो लोगों को मिलनी चाहिए। नियमों के अनुसार, पेट्रोल पंप में लोगों की सुविधा को देखते हुए निशुल्क हवा के साथ ही वॉशरूम, पानी की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन शहर के ज्यादातर पेट्रोल पंप में ये सुविधा दिखाई ही नहीं देती। कई पेट्रोल पंप में तो गाड़ी में हवा डालने की मशीन ऑन रहती है लेकिन बावजूद वहां हवा डालने वाला कोई नहीं होता है। कई जगह तो मशीनें भी बंद रहती है। फूड कंट्रोलर भूपेंद्र मिश्रा ने कहा पेट्रोल पंप में प्लास्टिक बोतलों में पेट्रोल देना प्रतिबंधित है। यदि ऐसा किया जा रहा है तो ऐसे पेट्रोल पंप संचालकों पर कार्यवाही की जाएगी।