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सभी अनुमति कर दी गई है निरस्त
विवाह इत्यादि प्रयोजऩ के लिए पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। कोविड- 19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विवाह की अनुमति को निरस्त किया जाता है। विवाह कार्यक्रम वर-वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ 10 लोगों की उपस्थिति निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।
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यात्रा का टिकट ही ई-पास
लॉकडाउन की अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास स्टेशन तक आने-जाने के लिए उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जायेगा।