ईडी के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए न्यायाधीश को बताया कि हाई कोर्ट से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद नियमानुसार तीनों ही आरोपियों को कोर्ट में उपस्थिति दर्ज करानी थी, लेकिन वारंट जारी होने के बाद भी वे उपस्थित नहीं हुए। इसे देखते हुए उनका आवेदन खारिज किया जाए। न्यायाधीश ने बचाव पक्ष और ईडी द्वारा पेश की गई दलील को सुनने के बाद गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी।
महादेव ऐप मामले की सुनवाई 20 को महादेव ऐप में न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए आरोपी एएसआई चंद्र भूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, अनिल और सुनील दम्मानी की रिमांड 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इस प्रकरण की सुनवाई ईडी के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में होगी
कांग्रेस कोषाध्यक्ष के खिलाफ जमानत आवेदन खारिज ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और कोल स्कैम मामले में प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने आवेदन लगाया था। साथ ही बताया था कि ईडी ने छापेमारी कर उनके घर से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए थे। इस प्रकरण में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए, लेकिन ईडी के न्यायाधीश ने बचाव पक्ष की दलील को सुनने के बाद जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि ईडी अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। वही मनी लॉन्ड्रिंग और कोल स्कैम में जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया ने आवेदन लगाया था, उसमें स्वयं के खिलाफ लगाए गए आरोपी के दस्तावेज की प्रति मांगी थी। ईडी के अधिवक्ता ने दस्तावेजों की जानकारी देने पर उसकी प्रति उपलब्ध कराने का आश्वासन कोर्ट को दिया है।