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CG By Election: चुनाव में नोटों की सप्लाई! कार में मिली इतनी बड़ी रकम, देखकर पुलिस की फटी रह गई आंखें अब राज्य शासन द्वारा नगरीय प्रशासन अधिनियम में संशोधन के बाद 1 अक्टूबर 2024 की तिथि तय की गई है। इसका प्रकाशन राजपत्र में किया जा चुका है। यह प्रक्रिया चुनाव में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है, ताकि सभी योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
आयोग की ओर से पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया गया है। इसके तहत अर्हता तिथि अनुसार
मतदाता सूची में नाम शामिल करने, हटाने तथा अद्यतन करने का कार्य किया जा सकेगा। नगरीय निकाय के लिए मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16 अक्टूबर 2024 को किया जा चुका हैं। अब नवीन संशोधित जारी कार्यक्रम अनुसार दावे तथा आपत्तियां 13 नवम्बर तक प्राप्त की जाएगी। दावा-आपत्तियों का निराकरण 24 नवम्बर तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन बुधवार 11 दिसम्बर को किया जाएगा।
त्रुटि होने पर भी करा सकते हैं सुधार
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि यदि किसी मतदाता के नाम, फोटो या अन्य विवरण में कोई त्रुटि हो तो उसे समय रहते सुधरवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब नवीन अर्हता तिथि अनुसार हर योग्य व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिल सकेगा तथा चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न होगा।