विशेष लोक अभियोजक निलेश ठाकुर ने बताया कि मंदिरहसौद थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला बोरा फैक्ट्री में काम करने जाती थी। इस दौरान रोशन लाल वर्मा (37 साल) ग्राम बडे़ मुनगी, मंदिरहसौद निवासी ने मई-जून 2022 में उसके साथ दुष्कर्म किया।
महिला आरोपी से इतनी परेशान हो चुकी थी कि नौकरी छोड़कर अपने घर में किराना दुकान खोलने पर वहां भी पहुंच गया। घर में किसी के नहीं होने पर उसके पति और बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की। किसी तरह भागकर वह अपने मायके पहुंची।
परेशान करने पर महिला ने अपने पति को 28 दिसंबर 2022 को घटना की जानकारी दी। इसके बाद मंदिरहसौद थाना में शिकायत दर्ज कराई। जहां पुलिस ने प्रकरण की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं 19 अप्रैल 2023 को कोर्ट में केस डायरी पेश की। विशेष न्यायाधीश ने रास्ता रोककर दुष्कर्म करने और घर घुसकर मारपीट कर दुष्कर्म करने का प्रयास को गंभीर मानते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया।