पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र में किशोरी ने अक्टूबर 2019 में ऑटो चालक पंचराम साहू उर्फ सोनू पिता शिव कुमार (29) निवासी बहतराई पर बलात्कार का आरोप (Minor accused of raping 2 police personnel) लगाया था। उस दौरान सरकंडा पुलिस ने अपराध दर्ज कर पंचराम उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल कराया था। विवेचना के दौरान किशोरी 112 में पदस्थ आरक्षक बैच नम्बर 1312 देवा केवट व आरक्षक बैच नम्बर 1232 विरेन्द्र सिंह राजपूत के सम्पर्क में आई थी। किशोरी ने सीडब्ल्यूसी व न्यायालय में 164 के तहत दर्ज अपराध में भी दोनों आरक्षकों का नाम नहीं लिया था। कुछ दिन पहले अचानक से 17 वर्षीय किशोरी थाने पहुंची व दोनों आरक्षकों के खिलाफ लिखित में आवेदन दिया था। शिकायत पर सरकंडा पुलिस दोनों आरक्षकों को गिरफ्तार कर मामले में कार्रवाई कर रही है।
पुलिसकर्मियों से पहले एक ऑटो चालक को भी किशोरी से दुष्कर्म (Minor accused of raping 2 police personnel) के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि बहतराई निवासी पंचराम साहू उर्फ सोनू किशोरी को अपनी ऑटो में पुलिसकर्मियों के पास छोड़ने जाता और लाता था। आरोप है कि इस दौरान उसने भी मौका पाकर किशोरी से दुष्कर्म किया। इसकी भी शिकायत किशोरी ने थाने में की थी।