मोरिशा नायडू के मुताबिक पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में अपनी दो साल की सौतेली बेटी से रेप करने के आरोप में कोर्ट ने बच्ची के 41 वर्षीय पिता को मृत्युपर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बच्ची की मां ने कोर्ट को बताया है कि जिसने उसकी बेटी के साथ रेप किया है। उससे वह पहले शादी की थी। इसके बाद उसने दो साल बाद किसी दूसरे के साथ शादी कर ली। पहले पति की तरफ से कोई बच्चा नहीं था। दूसरे व्यक्ति से शादी करने के चार साल बाद उसे उसके पहले पति ने उसे मना कर अपने साथ ले गया। अपने साथ ले जाने के बाद महिला के पहले पति ने बच्ची को घुमाने के बहाने ले जाकर बच्ची के साथ रेप किया। घटना 9 अप्रैल 2021 की है।
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