बढ़ी टेंशन.. अब शैक्षणिक संस्थाओं ने बढ़ाई फीस, गाइडलाइन जारी कर बताया जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ
Raipur Education News: प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने वाले छात्रों को अब शिक्षा लेने के लिए पूर्व सत्र से 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
CG Education News: रायपुर। प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने वाले छात्रों को अब शिक्षा लेने के लिए पूर्व सत्र से 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा। प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के निर्देश के बाद शैक्षणिक संस्थाओं ने शुल्क 5 प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब नर्सिंग, इंजीनियरिंग, पीएचडी, बीएएमएस, बीएड, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और एमबीए पढ़ने के लिए छात्रों को जेब ढीली करनी पड़ेगी।
5% से ज्यादा शुल्क लेने पर होगी कार्रवाई शैक्षणिक संस्थाओं को फीस बढ़ाने की राहत देने के साथ प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के सदस्यों ने उन्हें अपने हद में रहने की सलाह दी है। समिति के सदस्यों के अनुसार यदि कोई शैक्षणिक संस्था अपने पूर्व सत्र के फीस से पांच प्रतिशत से ज्यादा (educational institutions In Raipur) फीस ग्रोथ करेगी। प्रबंधन की इस मनमानी की लिखित शिकायत मिलेगी, तो जांच के बाद संस्थान को नोटिस दिया जाएगा। संस्था द्वारा नोटिस का जवाब नहीं देने पर एकतरफा कार्रवाई समिति करेगी।
अब यह फीस नहीं ले सकेंगी संस्थाएंHigher fees for vocational courses: समिति द्वारा जारी निर्देश के अनुसार शैक्षणिक संस्थाएं अब यूनिफार्म, आई.डी. कार्ड, लेबोरेटरी, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि मद में अतिरिक्त राशि नहीं ले सकेंगी। केवल छात्रावास, वाहन सुविधा और मेस के लिए ‘नो प्रॉफिट, नो लॉस’ के आधार पर अतिरिक्त राशि संस्था द्वारा ली जाएगी।
Higher fees for vocational courses: प्रदेश में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस का अंतरिम निर्धारण प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने किया है। समिति के निर्देशानुसार पूर्व सत्र के शुल्क से 5 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि की गई है। – राजीव गुप्ता, अध्यक्ष, नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन
समिति ने जो शुल्क वृद्धि तय की है, उससे ज्यादा शुल्क शैक्षणिक संस्थाएं नहीं रख सकती है। जो संस्था इस निर्देश का उल्लंघन करेंगी, उनकी लिखित शिकायत आने पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। – सैय्यद अफसर अली, सदस्य, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति