GSTN New Advisory: मुख्य उद्देश्य जीएसटी चोरी पर रोक लगाना
वहीं, जीएसटीआर-1 नहीं भर पाने पर विक्रेता को नुकसान उठाना पड़ेगा। जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि इस नियम को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य
जीएसटी चोरी पर रोक लगाने के साथ ही फर्जीवाडा़ करने वालों को पकड़ना है। इसके लिए विभाग द्वारा विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।
बता दें कि जीएसटीएन द्वारा 23 अगस्त को इस संबंध में एडवाइजरी (GSTN New Advisory) करते हुए जीएसटी के नियम 10ए के अनुसार करदाता को पंजीकरण की तारीख से 30 दिन के भीतर वैध खाते का विवरण देना अनिवार्य किया गया है।
रजिस्ट्रेशन डिटेल में अपने बैंक अकाउंट ऐसे करें शामिल
GSTN New Advisory: संशोधन के अनुसार, रजिस्टर्ड टैक्सपेयर को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के 30 दिन के भीतर या फॉर्म जीएसटीआर-1/आईएफएफ बाहरी आपूर्ति का विवरण दाखिल करने से पहले अपने नाम तथा पैन वाले बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था। जिन्होंने अभी तक वैध बैंक खाते का विवरण नहीं दिया है। उन्हें कहा कि वे जीएसटी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल में अपने बैंक अकाउंट की जानकारी जोड़ें।
300 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी
रजिस्ट्रेशन में वैध बैंक अकाउंट की डिटेल न होने पर अगस्त 2024 की रिटर्न अवधि से जीएसटीआर-1 या आईएफएफ दाखिल नहीं कर पाएंगे। बता दें कि प्रदेश में पिछले 7 महीनों में जीएसटी (GSTN New Advisory) विभाग द्वारा 300 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी है। यहां देखें इससे संबंधित खबरें
GST काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हुआ पुनर्गठन
जीएसटी में सुधार को लेकर हाल ही में जीएसटी काउंसिल के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) का पुनर्गठन किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस ग्रुप में दो राज्यों के उप मुख्यमंत्री समेत कुल आठ सदस्य शामिल हैं।
यहां पढ़ें पूरी खबर… महासमुंद के दो हार्डवेयर कारोबारियों के ठिकानों पर छापा
सेंट्रल जीएसटी की टीम ने महासमुंद के पिथौरा स्थित दो हार्डवेयर कारोबारियों के ठिकानों में छापा मारा। यह कार्रवाई शुक्रवार की दोपहर एक साथ दोनों फर्म में शुरू की गई।
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