राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान पाया गया कि रायपुर तहसील के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी को मार्च 2019 में आवेदक द्वारा सीमांकन से संबंधित दस्तावेजों आदि का अवलोकन करने का आवेदन दिया गया था। किंतु जन सूचना अधिकारी के द्वारा 3 वर्ष विलंब से आवेदक को अवलोकन की सूचना जारी की। इस संबंध में आयोग के द्वारा तत्कालीन (Raipur hindi news) जन सूचना अधिकारी को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे तत्कालीन तहसीलदार व वर्तमान में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर अमित बेक पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
एक अन्य प्रकरण में नगर पालिका रतनपुर के (CG Hindi news) सब इंजीनियर एवं वर्तमान में नगर पालिका परिषद बड़े बचेली जिला दंतेवाड़ा में पदस्थ देवेंद्र पहाड़ी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।