कलेक्टर के इस आदेश के बाद लाइसेंसी हथियार थानों में जमा कराने होंगे। निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। (Code of conduct implemented in india) लाउड स्पीकर सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही बजाने की अनुमति है। कलेक्टर ने कहा कि 16 मार्च से जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एव बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। (Lok sabha election 2024) केवल शासकीय ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। संगठन रैली, धरना मनमानी तरीके से नहीं निकल सकेंगे, उन्हें अनुमति लेनी होगी।
24 घंटे के भीतर शासकीय संपत्ति से और 48 घंटों के भीतर सार्वजनिक स्थानों से प्रचार-प्रसार की सामग्री नगरीय निकायों और जनपद पंचायतों को हटानी होगी। रायपुर ज़लिे के चारों ब्लॉक धरसीवां, आरंग, तिल्दा एवं मंदिर हसौद में प्रारंभ कर दी गई है। निजी संपत्ति में वॉल पेंटिंग की अनुमति लिए बगैर कराने पर एफआईआर होगी।
शोर शराबे पर रोक लगाई गई है। निर्वाचन प्रचार-प्रसार एवं आमसभा प्रचार जुलूस वाहन इत्यादि के लिए क्षेत्र के संबंधित सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी। सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकेंगे।
समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को आदेशित किया है कि वे कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति के बगैर अवकाश नहीं ले सकते हैं। ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जिला स्तर पर समस्त शासकीय एवं राज्य शासन के विभागीय इकाईयों/उपक्रमों के अमले के अवकाशों की स्वीकृति के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ही सक्षम अधिकारी होंगे।