scriptCoal Scam : भूपेश बघेल के चहेते MLA देवेंद्र यादव की अग्रीम जमानत खारिज, क्या जाएंगे जेल ? | Coal Scam: Anticipatory bail MLA Devendra Yadav rejected,will go jail? | Patrika News
रायपुर

Coal Scam : भूपेश बघेल के चहेते MLA देवेंद्र यादव की अग्रीम जमानत खारिज, क्या जाएंगे जेल ?

Coal Scam and Money Laundering : कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में आरोपी बनाए गए भिलाई के विधायक की जमानत खारिज हो गई है।

रायपुरJan 07, 2024 / 11:25 am

Kanakdurga jha

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Coal Scam and Money Laundering : कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में आरोपी बनाए गए भिलाई के विधायक की जमानत खारिज हो गई है। वहीं इस मामले में जेल भेजे गए 10 लोगों से ईडी की टीम जेल में 10 से 16 जनवरी के बीच पूछताछ कर उनके बयान दर्ज करेगी। शनिवार को विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में 5 आवेदनों की सुनवाई हुई।
इसमें जेल भेजे गए 10 आरोपियों से पूछताछ, विधायक देवेन्द्र यादव के जमानत आवेदन, 6 लोगों को उपस्थिति के लिए नोटिस, जेल में मुलाकात की अनुमति और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट पर सुनवाई हुई।
इस दौरान कोल स्कैम में जेल भेजे गए निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, लक्ष्मीकांत तिवारी, दीपेश टांक और संदीप नायक ने कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं निलंबित आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर की ओर से आवेदन लगाया गया था। इसमें बताया गया कि तबीयत खराब होने के कारण वह उपस्थित नहीं हो सकते है। अब इस प्रकरण की सुनवाई 2 मार्च को होगी।
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विधायक देवेन्द्र यादव की जमानत खारिज

कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में आरोपी बनाए गए भिलाई के विधायक ने जमानत के लिए आवेदन लगाया था। उनके अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि ईडी ने आयकर विभाग द्वारा दर्ज किए गए प्रकरण के आधार पर केस दर्ज किया है। आईटी का प्रकरण में कोई केस नहीं बनने के बाद भी ईडी ने नियमों को ताक पर रखकर उनके पक्षकार को आरोपी बनाया है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस तरह के प्रकरणों को गैर कानूनी कर चुकी है। इसके बाद भी उनके पक्षकार को परेशान करने के लिए आरोपी बनाया गया है।
इसे देखते हुए उन्हें जमानत दी जाए। वहीं ईडी के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर देवेन्द्र यादव को आरोपी बनाया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान कोल स्कैम के जरिए अर्जित की गई बेहिसाब रकम खर्च की गई है। बचाव पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग को पूरा हिसाब दिया गया है। साथ ही उनकी अनुमति से राशि खर्च की गई है। ईडी मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत को खारिज कर दिया।

6 लोगों को फिर नोटिस

कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, रजनीकांत तिवारी, मनीष उपाध्याय, पीयूष साहू, नवनीत तिवारी और नारायण साहू को कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराने समंस जारी किया है। वहीं नोटिस पर उनके अधिवक्ता के उपस्थित होने पर विधायक देवेन्द्र यादव, कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी और अनुराग चौरसिया 500-500 रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया है।
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आवेदन खारिज

ईडी की ओर से रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया गया था। इसमें बताया गया कि पूछताछ के लिए उपस्थिति दर्ज कराने कई बार नोटिस जारी किया गया है। लेकिन, उनकी ओर से कोई जबाव और उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई है।
कोर्ट ने आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि ईडी समक्ष जांच एजेंसी है वह कार्रवाई कर सकती है। वहीं कोल स्कैम में जेल भेजे गए दीपेश टांक के ओर से एक आवेदन लगाया गया था। इसमें मुलाकात करने की अनुमति मांगी गई थी। विशेष न्यायाधीश ने जेल मैन्युअल के अनुसार मुलाकात की अनुमति देने का आदेश जारी किया है।

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