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रायपुर

ऐसी नगर सरकार चुनें जो 5 साल करे आपकी सेवा, प्रात: 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान, यहां पढ़ें पूरे नियम

– मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में चुनाव चिन्ह, फोटो नहीं लगाया जा सकता- निष्पक्ष व निर्भय हो कर मतदान करें मतदाता – कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन की अपील

रायपुरDec 20, 2019 / 09:24 pm

CG Desk

ऐसी नगर सरकार चुनें जो 5 साल करे आपकी सेवा, प्रात: 8 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान, यहां पढ़ें पूरे नियम

ऐसी नगर सरकार चुनें जो 5 साल करे आपकी सेवा, प्रात: 8 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान, यहां पढ़ें पूरे नियम

रायपुर . आज आपको अपने वार्ड के लिए ईमानदार, साफ-सुथरी छवि वाले पार्षद चुनने का दिन है। आज आप जिस प्रत्याशी को पार्षद चुनेंगे वह पांच साल तक आपको पानी, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं दिलाएगी। इसलिए किसी भी प्रत्याशी बिना प्रलोभन के निष्पक्ष मतदान करना हर मतदाता की जिम्मेदारी है। नगर निगम चुनाव के लिए आज 21 दिसंबर को सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो जाएंगे। शुक्रवार को सुबह से ही मतदान दलों को सामग्री का वितरण स्ट्रांग रुम सेजबाहार इंजीनियरिंग कॉलेज से की गई। वोटिंग के बाद भी पेटिंया यहीं जमा की जाएंगी।
जिले कुल 9 लाख 94 हजार 6 सौ 31 मतदाता 189 प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 5 लाख 55 हजार 532, महिला मतदाताओं की संख्या 4 लाख 88 हजार 850 तथा थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 249 है। रायपुर जिले के 9 नगरीय निकायों में कुल 189 वार्डो में मतदान होना है जिसके लिए कुल 1102 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें से 241 संवेदनशील मतदान केन्द्र हैं।
मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस की व्यवस्था भी की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे बिना किसी भय व प्रलोभन के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान करें। सभी प्रत्याशी, वोटिंग एजेंट को अपने नियुक्ति पत्र के साथ मतदान केन्द्र प्रारंभ होने के एक घंटा पहले अर्थात प्रात: 7 बजे तक मतदान केन्द्र में पहुंचने का समय निर्धारित किया गया।
मतदान केन्द्र के 200 मीटर तक प्रचार प्रतिबंधित
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी दल या नेता का फोटो झंडा या निर्वाचन चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है।
कहां-कहां होगें मतदान
नगर पालिक निगम रायपुर के 70 वार्डों सहित जिले के नगर पालिका परिषद आरंग के 15 वार्ड, गोबरा-नवापारा के 21 वार्ड, तिल्दा-नेवरा के 22 वार्ड तथा नगर पंचायत अभनपुर, कूंरा, खरोरा और माना कैम्प के 15-15 वार्डों के लिए तथा नगर निगम बीरगांव के उप चुनाव में एक वार्ड इस तरह कुल 189 पार्षद पदों के निर्वाचन के लिए 21 दिसम्बर शनिवार को मतदान होगा।
सार्वजनिक अवकाश घोषित
मतदान दिवस 21 दिसम्बर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसी तरह श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए भी अवकाश घोषित किया गया है।

मतदान केन्द्रों में लगेंगे सेल्फी जोन पोस्टर
नगर पालिका निर्वाचन के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदान केन्द्रों में दो पोस्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें एक पोस्टर सेल्फी जोन और दूसरा पोस्टर मतदान की प्रक्रिया के संबंध में है।
मतदान केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन जाना प्रतिबंधित
मतदाताओं द्वारा मतदान केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। वे मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन लेकर न आए। निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी मोबाइल फोन अपने साथ रख सकेंगे। परंतु किसी भी स्थिति में मतदान केन्द्र के भीतर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे।
मतदान के लिए पहचान हेतु 18 प्रकार के दस्तावेज मान्य
निर्वाचन आयोग द्वारा 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया है। मतदाता परिचय पत्र, बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य/केन्द्र सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौसिंल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एसईसी-ईआर द्वारा आनलाईन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची।

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