30 बेड वाले अस्पतालों का किया जाएगा निरीक्षण
11 से 30 बेड वाले अस्पतालों को लाइसेंस जारी करने के लिए तीन माह के भीतर निरीक्षण करना होगा। 30 बेड वाले अस्पतालों को स्वत: लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अफसर निरीक्षण कर जरूरी मापदंडों की जांच करेंगे। नर्सिंग होम एक्ट के तहत मेडिकल वेस्ट डिस्पोज से लेकर फायर सिस्टम की जांच की जाती है। नया गजट नोटिफिकेशन हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इसे लागू भी कर दिया गया है।