CG News: नियम कानूनों का कोई ज्ञान नहीं
पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि शमी आबिदी छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2007 की
भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं एवं वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में महिला एवं बाल विकास विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत हैं।
इन्हें 17 वर्षों की भारतीय प्रशासनिक सेवा अनुभव के बाद भी नियम कानूनों का कोई ज्ञान नहीं है। वे मनमाने ढंग से अनाधिकृत ढंग से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य संपन्न करती हैं।
सेवानिवृत्ति के लिए दिया गया था आवेदन पत्र
डॉ. मिश्रा ने इस संबंध में सप्रमाण दस्तावेज की कॉपी संलग्न करते हुए बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत एक उप संचालक रामजतन कुशवाहा द्वारा दिनांक 3 जनवरी 2024 को विधिवत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 42 के तहत निर्धारित प्रारूप कमांक-28 में भरकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके लगभग 7 माह उपरांत की आशायित तिथि 31 जुलाई 2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। शमी आबिदी से संपर्क करने की कोशिश
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छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 42 के अनुसार दिनांक 31 जुलाई 2024 से रामजतन कुशवाहा स्वत: सेवानिवृत्त माने जाने चाहिए थे। किंतु, रामजतन कुशवाहा द्वारा 31 जुलाई 2024 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रस्तुत किया गया आवेदन दिनांक 3 जनवरी 2024 वापस भी नहीं लिया गया।
उन्होंने आगे बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की भारसाधक मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से कोई प्रशासकीय अनुमोदन लिया गया और न ही रामजतन कुशवाहा द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2024 आवेदन वापस लिया गया। इस संबंध में शमी आबिदी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।