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CG Election 2025: पार्षद प्रत्याशियों के लिए अच्छी खबर, इधर नए नियम से महापौर-अध्यक्ष उम्मीदवारों की बढ़ी टेंशन, जानें

CG Election 2025: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। इसके बाद अब जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। इस बीच निवार्चन आयोग की गाइडलाइन जारी किया है..

रायपुरJan 21, 2025 / 02:05 pm

चंदू निर्मलकर

CG Election 2025
CG Election 2025: नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही अब टिकट के दावेदारों ने राहत की सांस ली है। अब दावेदारों की ओर से वरिष्ठ नेताओं को आवेदन करने सहित अन्य प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इन सब के बीच पार्षद प्रत्याशियों के लिए एक अच्छी खबर है कि वो चुनाव में कितनी भी राशि खर्च कर सकते हैं।

CG Election 2025: महापौर और अध्यक्ष के दावेदारों को देना होगा हिसाब

इसका उन्हें कोई हिसाब-किताब भी नहीं देना होगा। वहीं महापौर और अध्यक्ष के दावेदारों के खर्च पर राज्य निर्वाचन आयोग ने लगाम कस दी है। वो तय सीमा में ही चुनावी खर्च कर पाएंगे। वहीं दूसरी और राजनीतिक दलों में भी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस-भाजपा दोनों ने चुनाव में अपनी-अपनी जीत के दावे किए हैं।
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राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने पत्रकारवार्ता में बताया कि पांच लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों में महापौर पद के प्रत्याशी अधिकतम 25 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। तीन से पांच लाख तक की आबादी वाले नगर निगमों में महापौर पद के प्रत्याशी अधिकतम 20 लाख रुपए और तीन लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों प्रत्याशी 15 लाख रुपए की खर्च कर पाएंगे।
इसी प्रकार 50 हजार या उससे ऊपर आबादी वाले नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष के प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 10 लाख रुपए तय है। 50 हजार से कम आबादी वाले नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रत्याशी 8 लाख रुपए ही खर्च कर सकेंगे। इसी तरह नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 6 लाख रुपए तय की गई है।

अब नहीं हो सकेगी नई घोषणा

निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ऐसे नगरीय निकायों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के क्षेत्रों में जहां निर्वाचन सपन्न होना है, वहां आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। अब राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम द्वारा न तो ऐसा कोई आदेश जारी किया जा सकेगा और न ही ऐसी कोई घोषणा की जा सकेगी जिससे किसी क्षेत्र या कैसी वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा, छूट, सहायता या किसी भी अन्य रूप में कोई वित्तीय सहायता या धनराशि प्राप्त होती हो। राज्य शासन किसी नए कार्य, योजना परियोजना की स्वीकृति अथवा घोषणा नहीं कर सकती।

दलीय आधार पर होंगे निकाय चुनाव

राज्य नर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नगरीय निकाय के चुनाव दलीय आधार पर होंगे। यानी कि राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रत्याशियों को पार्टी का चुनाव चिह्न दिया जाएगा। वहीं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होगा। यानी इस चुनाव में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टियों के अधिकृत चुनाव चिह्न किसी प्रत्याशी को नहीं दिए जाएंगे।

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