इसलिए जरूरी BH Number Plate: बीएच सीरीज के नंबर प्लेट वाली वाहक देशभर में मान्य होगा। यह नंबर प्लेट शासकीय, अर्धशासकीय और विभिन्न प्राइवेंट लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों को जारी किया जाएगा। देशभर के विभिन्न (transport Department) राज्यों में स्थानांतरण किए जाने पर उन्हें नंबर प्लेट नहीं बदलवाना पड़ेगा।
8 से 10 फीसदी तक देना होगा टैक्स BH Number Plate: स्वयं के उपयोग के लिए नई दोपहिया और चारपहिया वाहन की खरीदी करने पर बीएच सीरीज जारी किया जाएगा। वाहन की कुल कीमत का 8 से 10 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा। यह राशि दो वर्ष के लिए मान्य (raipur news) होगी। इसके बाद उन्हें दोबारा शुल्क जमा करना पड़ेगा। बता दें कि सामान्य नंबर प्लेट लेने पर परिवहन विभाग द्वारा 15 वर्ष के लिए एकमुश्त रोड टैक्स देना पड़ता है।
बीएच सीरीज की नंबर प्लेट को शुरू (cg news) करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इसकी स्वीकृति मिलते ही इसे जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा। – एस. प्रकाश, सचिव परिवहन विभाग