कोर्ट ने शर्तों का पालन करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अवहेलना करने पर जमानत निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।याची के खिलाफ इटावा के वैधपुरा थाने में एफ आई आर दर्ज कराई गई है।
हेड कांस्टेबल को छठे वेतन आयोग का लाभ देने पर निर्णय लेने का निर्देश प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी जिले में तैनात हेड कांस्टेबल को छठे वेतन आयोग के तहत बकाये सहित एसीपी का लाभ देने का प्रत्यावेदन नियमानुसार 3 माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है । यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अवधेश कुमार की याचिका पर दिया है। याची का कहना था उसने 24 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है ।इसलिए उसे 1 जनवरी 2006 से छठे वेतन आयोग की शिफारिश के तहत ए सी पी सहित बकाये वेतन का ब्याज सहित भुगतान किया जाय।
याची ने प्रत्यावेदन दिया है किन्तु कोई निर्णय नहीं लिया गया।