scriptकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद: एक साथ सुने जाएंगे 15 मामले, 6 नवंबर को अगली सुनवाई | Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah dispute Muslim side got a shock in Shri Krishna Janmabhoomi case, petition rejected | Patrika News
प्रयागराज

कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद: एक साथ सुने जाएंगे 15 मामले, 6 नवंबर को अगली सुनवाई

Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने क्या कहा आइए बताते हैं 

प्रयागराजOct 23, 2024 / 06:58 pm

Nishant Kumar

Shree Krishna Janmbhoomi Case

Shree Krishna Janmbhoomi Case

Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी खारिज कर दी है। जस्टिस मयंक कुमारव जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। 

मुस्लिम पक्ष के वकील ने क्या कहा ?

मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव तनवीर अहमद ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक सुनवाई चल रहगी थी। इसमें बहस 16 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। वो आर्डर रिज़र्व कर लिया गया था। लम्बी प्रतीक्षा के बाद एक आदेश आया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हमारे आदेश को खारिज कर दिया है। आदेश की कॉपी मिलने पर हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। 

हिन्दू पक्ष के वकील ने क्या कहा ?

हिन्दू पक्ष के वकील सौरभ तिवारी ने कहा कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल याचिका खारिज कर दी है। यह हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है और हमें विश्वास है कि अब मुकदमा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगा। यह मुस्लिम पक्ष द्वारा देरी करने के लिए एक बाधा थी। कार्यवाही में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और ये दोनों पक्षों के हित में है। अगली सुनवाई 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगी। 

क्या है पूरा मामला ?

श्री कृष्णा जन्मभूमि से जुड़े 15 मामलों को कोर्ट ने एक साथ सुनंने का फैसला किया था। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी। मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि सभी याचिकायें अलग-अलग सुनी जाएं। 16 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया। 
यह भी पढ़ें

भाजपा के हुए बसपा नेता हरपाल सिंह, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दिलाई सदयस्ता

दोनों पक्षों ने क्या कहा 

मुस्लिम पक्ष ने अपने दलील में कहा कि ये वाद सुनवाई योग्य नहीं हैं। सभी मुकदमों की अलग-अलग सुनवाई की जाए। इस दलील के तर्क में हिन्दू पक्ष ने कहा की मामला उलझाया जा रहा है। अब कोर्ट सभी 15 याचिकाएं 6 नवंबर को एक साथ सुनेगी। 

Hindi News / Prayagraj / कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद: एक साथ सुने जाएंगे 15 मामले, 6 नवंबर को अगली सुनवाई

ट्रेंडिंग वीडियो