इन नियमों का रखे ध्यान जानकारी मिली है कि 1 अप्रैल से टैक्स को लेकर कुछ नए नियम लागू हो रहा है। नए नियमों के अनुसार 2.5 लाख रुपए से ज्यादा Provident fund में डिपॉजिट करने पर इंट्रस्ट पर भी टैक्स लगेगा। करंट फाइनेंशियिल ईयर में फंड पर 8.5% का इंट्रस्ट रेट भी मिल रहा है। इसे EEE यानी की एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा पीएम में जमा करने पर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन का फायदा मिलता है।
जाने चार नियम जो है महत्वपूर्ण पहले नियम में अगर आप EPF से पैसा 5 साल पूरा होने से पहले निकालते हैं, तो उस पर टैक्स लगेगा। अगर आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो उसपर टैक्स नहीं लगता है।
दूसरे इस नियम में टैक्स के लियए 5 साल का टाइम पीरियड जरूरी है। अगर आप किसी कंपनी में 1 साल तक परमानेंट नहीं है और वहां पर आप पेरोल पर 4 साल के लिए हैं, तो ऐसे में पैसे निकालने पर एंप्लॉयर TDS काट लेगा। ऐसे में कंपनी ऐसे मामलों में परमानेंट पेरोल पर 5 साल की अवधि को ही पूरा मानती है।
तीसरे नियम में स्पेशल हालात भी हैं, जहां 5 साल से पहले पैसे निकाले पर TDS नहीं काटा जाता है। जैसे अगर एंप्लॉई की तबीयत का बिगड़ना या फिर एंप्लॉयर का बिजनेस बंद होना। इसके लिए कंपनी TDS नहीं काटेगी।
चौथे और आखिरी इस नियम में एंप्लॉई प्रोविडेंट फंड में 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहले तो Employee का योगदान, दूसरा एंप्लॉयी के योगदान पर मिलने वाला Interest और तीसरा एंप्लॉयर का योगदान और इसपर मिलने वाला इंट्रेस्ट। इन नियमों के आधार पर आप पैसा निकाल सकते हैं।