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प्रयागराज

69000 टीचरों की भर्ती में समान अंक न देने के मामले में कोर्ट ने सरकार से मांगी जानकारी

69000 सहायक अध्यापक के परिणाम घोषित होने के बाद एक और याचिका हाईकोर्ट पहुंच गई है, जिसमें याची ने अंकों के मामले में असमानता की बात कही है।

प्रयागराजJun 02, 2020 / 09:09 pm

Abhishek Gupta

hearings at rajasthan highcourt will be done through video conference

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प्रयागराज. 69000 सहायक अध्यापक के परिणाम घोषित होने के बाद एक और याचिका हाईकोर्ट पहुंच गई है, जिसमें याची ने अंकों के मामले में असमानता की बात कही है। याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी है। मामले की सुनवाई 9 जून को होगी। शम्सा बानो और कई अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया सुनवाई कर रहे हैं।
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याचीगण के अधिवक्ता का कहना है कि 6 जनवरी 2019 को 69000 सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसकी पहली उत्तर कुंजी 8 जनवरी को जारी की गई। इसके मुताबिक याचीगण को क्वालीफाइंग 90 अंक नहीं मिल रहे थे। मगर जब 8 मई 2020 को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई, तो इसमें पता चला कि पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए तीन प्रश्नों की एक सीरीज के प्रश्न संख्या तीन, चार और छह के लिए सभी अन्य अभ्यार्थियों को बराबर अंक ‌दिए गए हैं।
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वह भी तब जब प्रश्नों के लिए दिए गए सभी तीन ऑपशन्स को चुन लिया गया। वहीं याचीगण को इन तीन प्रश्नों के समान अंक नहीं दिए गए, जिसकी वजह से वे क्वालीफाई नहीं कर सके। यदि उनको इन तीन प्रश्नों के अंक अन्य अभ्यर्थियों की तरह दे दिए जाएं तो वह भी क्वालीफाई कर जाएंगे। कोर्ट ने इस मुद्दे को विचारणीय मानते हुए जानकारी तलब की है। याचिका की अगली सुनवाई नौ जून को होगी।

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