इलाहाबाद. उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के समायोज पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। इन याचिकाओं पर कोर्ट 21 अगस्त को आगे की सुनवाई करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल ने अजय कुमार मिश्र व कई अन्य की याचिका पर पारित किया है। इसे भी पढ़ें CM योगी के खिलाफ गोरखपुर दंगा मामला: सरकार की बहस से जज भी चकित, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब याची के अधिवक्ता अशोक खरे का कहना था कि प्राथमिक स्कूलों में 31 जुलाई तक छात्रों के दाखिले होते हैं। कहा गया था कि छात्र संख्या के आधार पर टीचरों का समायोजन की प्रक्रिया गलत है। बहस की गयी थी कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित, विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान का एक-एक टीचर होना जरूरी है। प्रदेश सरकार की शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने समायोजन का निर्णय लेते समय इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगते हुए अध्यापकों के समायोजन पर रोक लगा दी है। इसे भी पढ़ेंयूपी में में पकड़ा गया फर्जी रॉ अधिकारी, पुलिस से कहता था मुझे गनर व सरकारी गाड़ी दो