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यह आदेश न्यायमूर्ति पी के एस बघेल तथा न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खण्डपीठ ने राहुल कुमार सिंह सहित 13 जनहित याचिकाओं पर दिया है। इन जनहित याचिकाओं में नाला चकरोड के अतिक्रमण हटाने की मांग की गयी थी। याची मऊ के भीटी चौक का निवासी है। इसी तरह से बलिया, प्रयागराज, गाजीपुर, आगरा,फतेहपुर,भदोही,जिलो के निवासियों ने जनहित याचिकायें दाखिल कर अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि वास्तविक जनहित याचिकायें दाखिल की जानी चाहिए। व्यर्थ की छोटे मामलो की जनहित याचिकाएँ कोर्ट का समय बर्बाद करती है।जब कि उन्हें कानून के तहत अन्य उपचार उपलब्ध है।