यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति वी के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की। याची का कहना है कि 3मार्च की चुनावी सभा में सत्ता में आने पर अधिकारियों को सबक सिखाने की धमकी दी।जिसकी एफ आई आर 4मार्च को दर्ज कराई गई है।
प्रयागराज•Mar 30, 2022 / 01:14 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को मिली राहत, गिरफ्तारी पर रोक, सरकार से जवाब तलब
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