इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके जिले में इस योजना के पात्र बालिकाओं के प्रस्ताव 31 अक्टूबर तक शाला दर्पण पोर्टल पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के सचिव तेजपाल मूंड की ओर से जारी निर्देशों में बताया गया है कि सरकारी स्कूलों के पात्र बालिकाओं की सूचना स्कूल लॉगिन से 31 अक्टूबर तक लॉक करनी है। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारंभिक (मुयालय) की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की लॉगिन से 15 नवबर तक सत्यापन/ प्रमाणीकरण किया जाएगा।
ये बालिकाएं होंगी पात्र
इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले ऐसे परिवारों की पहली से बारहवीं तक पढऩे वाली बालिकाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनके माता-पिता दोनों या एक का निधन हो गया हो।
ये मिलेगी सहायता
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली पात्र बालिकाओं में पहली से आठवीं तक पढऩे वाली बालिका को 2100 रुपए तथा 9 से 12 तक अध्ययनरत बालिका को 2500 रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है।
संस्था प्रधानों को यूं देने होंगे प्रस्ताव
संस्था प्रधान को उनके विद्यालय में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं के प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से विद्यार्थी टैब में विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 में प्रदर्शित सूचनाएं भर कर देनी होंगी। इसके बाद विद्यार्थी टैब में ही लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना में प्रदर्शित कक्षावार बालिकाओं की बीपीएल और अनाथ/ सिंगल पेरेंट श्रेणी में पात्र बालिका का चयन करके सबमिट तथा लॉक करना होगा। संस्था प्रधानों को सूचना सबमिट करने से पूर्व पात्र बालिका का पोर्टल पर जन आधार प्रमाणीकरण करना जरूरी होगा, ताकि डीबीटी के माध्यम से बालिका के खाते में या उसके परिवार के मुखिया के खाते में राशि ट्रांसफर हो सके।