केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ( Prakash Javadekar ) ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है लेकिन तीन फैसले बेहद अहम हैं। इसके मुताबिक नए संसद सत्र के दौरान मोदी सरकार तीन तलाक पर बिल ( Triple Talaq Bill ) पेश करेगी। जम्मू कश्मीर ( jammu kashmir ) में राष्ट्रपति शासन ( president rule ) की समय सीमा बढ़ा दी गई है और जम्मू कश्मीर में आरक्षण (संशोधन) बिल, 2019 को मंजूरी दी गई है।
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PM मोदी का IO 9:30 AM पीएम मोदी ने मंत्री परिषद की पहली बैठक में अपने मंत्रियों को हिदायत दी कि वे सभी वक्त पर दफ्तर पहुंचे और घर से काम करने से परहेज करें। पीएम मोदी ने कहा कि मंत्रियों को सुबह 9.30 बजे तक अपने कार्यालय पहुंच जाना चाहिए, ताकि दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण पेश किया जा सके।
इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी निर्देश दिए कि अगले 40 दिनों तक चलने वाले संसद सत्र के दौरान कोई बाहरी दौरा न करें। इस दौरान पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का भी उदाहरण दिया और बताया कि तब वह अधिकारियों के साथ बिल्कुल वक्त पर दफ्तर पहुंच जाते थे।
अब अध्यादेश नहीं तीन तलाक पर बिल लाएगी सरकार मोदी कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला तीन तलाक यानि ‘तलाक ए बिद्दत’ पर पाबंदी लगाने को लेकर है। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने अब तीन तलाक पर अध्यायदेश की जगह विधेयक लाने का फैसला किया है। इस विधेयक को 17वीं लोकसभा के पहले ही सत्र में पेश किया जाएगा। बता दें कि सरकार दो बार तीन तलाक पर अध्यादेश लागू कर चुकी है।
नृपेंद्र मिश्रा फिर अगले पांच साल रहेंगे PM के मुख्य सचिव, पीके मिश्रा भी अतिरिक्त प्रधान सचिव नियुक्त जम्मू कश्मीर में छह महीने और बढ़ा राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब तीन जुलाई, 2019 से छह महीने के लिए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। पिछले साल जून में विधानसभा को भंग होने के बाद 19 जून 2018 को राज्यपाल शासन लगा था। छह महीने की अवधि खत्म होने के बाद 20 दिसंबर में राज्य में एकबार फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था, जिसके विस्तार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
भेष बदलकर सड़क पर उतरे जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल, चौंकाने वाली है वजह अब LoC के पास रहने वाले 3.50 लाख लोगों को भी आरक्षण का लाभ कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी। इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगा। अभी राज्य में मिलने वाले 3 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण का लाभ सिर्फ LoC से सटे गांव के लोगों को ही मिलता था लेकिन अब 435 गांव जो सीमा के पास बसे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा।
ऐसे इलाकों में रहने वाले लोग विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीधी भर्ती और प्रवेश में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। जवाडे़कर ने बताया कि इस बिल के पास होने के बाद कश्मीर में रहने वाले 3.50 लाख लोगों को इसका सीधा लाभ होगा।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
– कैबिनेट ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (शिक्षकों के संवर्ग में आरक्षण) विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। अब शिक्षक संस्थाओं में 7000 खाली पदों पर सीधी भर्ती होगी।
– कैबिनेट ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019 को मंजूरी दी
– कैबिनेट ने भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी
– कैबिनेट ने दंत चिकित्सकों (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी
– कैबिनेट ने आधार एवं अन्य कानूनों (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी
– कैबिनेट ने अनधिकृत व्यवसायियों का साक्ष्य संशोधन विधेयक, 2019 को मंजूरी दी। इसके तहत सार्वजनिक परिसरों के अनधिकृत कब्जा करने वालों पर नकेल कसी जाएगी।
– कैबिनेट ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए समिति को दो महीने के विस्तार को मंजूरी दी