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आजम पर किस तरह का प्रतिबंध
संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत 48 घंटे की पाबंदी किसी सख्त सजा से कम नहीं है। इस दौरान आजम खान किसी भी सार्वजनिक बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। वोट मांगने के लिए सार्वजनिक जुलूस और रोड शो नहीं कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर या किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर कोई राजनीतिक पोस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही मीडिया को किसी तरह का इंटरव्यू भी नहीं दे सकते हैं।
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पहले लगा था 72 घंटे का बैन
आजन खान पर इससे पहले भी बीजेपी प्रत्याशी जया प्रदा ( Jaya Prada ) पर विवादित बयान देकर आयोग के निशाने पर आ चुके हैं। आजम ने रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी जया पर आपत्तिनजक टिप्पणी की थी। इसे लेकर जमकर सियासी बवाल हुआ। कुछ दिन बाद आयोग ने आजम खान पर 72 घंटे का बैन लगा दिया था।
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